अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला

 


लखनऊ


लखनऊ। Yogi Adityanath सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और मुर्गी द्वारा अंडा देने की तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया है।

नए नियम के तहत अंडों के खोल पर मुहर या प्रिंट के जरिए दो जानकारियां दर्ज होंगी—लेड डेट (जिस दिन अंडा दिया गया) और


एक्सपायरी डेट (जिस दिन तक अंडा सुरक्षित रहेगा)। इससे उपभोक्ता आसानी से अंडों की ताजगी पहचान सकेंगे।


सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में पुराने और खराब अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी तथा अंडा कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी। नियम का पालन न करने वाले व्यापारियों और उत्पादकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अंडों को नष्ट किया जा सकता है या उन्हें “मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त” घोषित किया 

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